CBI मामले में केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट पांच सितंबर को करेगा अगली सुनवाई
अरविंद केजरीवाल
New Delhiउच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटालामामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली और इसीमुकदमे में जमानत की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पांचसितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उनकी याचिकाओं पर संबंधित पक्षोंकी दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर कोकरेगी, ताकि जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा सके।सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष सीबीआई ने श्री केजरीवाल की याचिकाओं का यह कहते हुए जोरदारविरोध किया कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह सबूतों से छेड़छाड़ करजांच को बाधित कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को सीबीआई को (दोनों याचिकाओं पर) अपना पक्ष रखने का निर्देश देतेहुए कहा था कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को करेगी।
श्री केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से पांच अगस्त को अपनी याचिका ठुकरा दिए जानेके बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष तब श्री केजरीवाल का पक्ष रखते हुए दलीलदी थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मुकदमे में शीर्ष अदालत ने तीन मौकों परअंतरिम जमानत दी है। उन्होंने दावा किया था कि सीबीआई की ओर से श्री केजरीवाल की गिरफ्तारीएक प्रकार से पहले से तय थी, क्योंकि यह अनुमान था कि ईडी मामले में उन्हें जमानत मिलेगीऔर वह जेल से रिहा किए जाएंगे।
पीठ पर तब श्री सिंघवी की इन दलीलों का कोई असर नहीं पड़ा। पीठ के इस रुख बाद श्री सिंघवी नेमुख्यमंत्री केजरीवाल के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का जिक्र करते हुए अगली सुनवाई के लिएनजदीक की तारीख मुकर्रर करने का आग्रह किया। इसके बाद पीठ ने कहा कि वह इस मामले में 23अगस्त को अगली सुनवाई करेगी।