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विकसित भारत जी-राम-जी योजना ग्रामीण रोज़गार की दिशा में ऐतिहासिक कदम। सांसद रेखा शर्मा

बरवाला विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्राम विकसित भारत जी राम जी बिल में ग्रामीण रोज़गार से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देने हेतु भाजपा जिला मुख्यालय पंचकमल में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता में राज्य सभा सांसद रेखा शर्मा, पंचकूला जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर मदन चौहान, प्रदेश सह मीडिया प्रमुख नवीन गर्ग, जिला मीडिया प्रमुख के. चन्दन, प्रेम राणा व अन्य मौजूद रहे।

पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन – ग्रामीण (विकसित भारत – जी राम जी) बिल हिन्दुस्तान के करोडो ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी देने का काम करेगी। रेखा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ़ करते हुए कहा, यह बिल गरीब एवं ग्रामीण परिवारों के सशक्तिकरण एवं उनके सामाजिक उत्थान की दृष्टी से लिया गया ऐतिहासिक कदम है। रेखा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस अपने निहित स्वार्थ के चलते बेवजह इस बिल का विरोध कर रही है, कांग्रेस शासित राज्यों में मनरेगा में खूब धांधली हुआ करती थी। कांग्रेस राज में सरकारी योजनाओ, संस्थानों, इमारतों, स्टेडियम, सड़क, अस्पताल यहाँ तक की पुरस्कारों के नाम भी नेहरू गांधी के नाम पर हुआ करते थे। रेखा शर्मा ने बताया, मनरेगा में सबसे ज्यादा धांधली की शिकायत पश्चिम बंगाल के नाम दर्ज है, इसी वजह से लोकसभा में इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध तृणमूल कांग्रेस ने ही किया।

रेखा शर्मा ने बताया, मनरेगा में फर्जी लाभार्थियों की भरमार थी, मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा की तमाम खामियों को दूर कर विकसित भारत–जी राम जी नाम से अधिनियम लेकर आये, जिसके तहत तकनीक पर आधारित पारदर्शिता, मजबूत जवाबदेही, और स्थायी संसाधनों व दीर्घकालीन ग्रामीण उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वीबी जीरामजी अधिनियम में निर्माण कार्यों की जियो-टैगिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली तथा नियोजित किए गए सभी मजदूरों को तेजी से समुचित भुगतान देने के लिए डिजिटल तथा बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली और ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट द्वारा योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का विशेष प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर एक समयबद्ध एवं शिकायत निवारण तंत्र तथा कुछ दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। इसके लिए शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और इसकी मॉनिटरिंग के लिए शिकायत प्रबंधन सूचना प्रणाली की डिजिटल व्यवस्था स्थापित किये जाने की व्यवस्था है।

जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने कहा कि देश के सभी गांवों, गरीबों और किसानों के चहुंमुखी विकास एवं जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात वीबी जी-राम-जी अधिनियम 2025 लागू किया गया है। ‘हर हाथ को काम’ मुहैया कराने के लिए इस अधिनियम में रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। अजय मित्तल ने कहा, मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन की थी। उन्होंने कहा कि वीबी जी-राम-जी योजना देश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी है। यह गरीबों, खेतिहर मजदूरों, किसानों सभी के लिए बेहद लाभकारी है। इस योजना से गांवों के विकास को भी मजबूती मिलेगी।पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए मदन चौहान ने कहा कि पहले किसानों को कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे, पर वीबी जी-राम-जी योजना में बुवाई और कटाई के समय पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।

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