न्यायालय से जमानत मिलने के बाद Arvind Kejrival के सहयोगी बिभव कुमार जेल से रिहा
Arvind Kejrival
दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejrival के सहयोगी बिभव कुमारको स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में जमानत मिलने के बाद मंगलवार को तिहाड़ जेल सेरिहा कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।सूत्रों ने बताया कि कुमार को जेल संख्या पांच से अपराह्न दो बजे रिहा किया गया, जहां वह तीनमहीने से अधिक समय से बंद थे। उच्चतम न्यायालय ने कुमार को सोमवार को जमानत दी थी औरकहा था कि वह 100 दिन से अधिक समय से हिरासत में हैं।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया किअभियोजन पक्ष ने 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ का प्रस्ताव रखा है। पीठ ने कहा कि सुनवाईपूरी होने में समय लगेगा।
पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर कियाजा चुका है, इसलिए कुमार की रिहाई से जांच को कोई नुकसान नहीं होगा।कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से मालीवाल पर हमला कियाथा। कुमार को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
कुमार के खिलाफ 16 मई कोभारतीय दंड संहिता के अनेक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।