चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने शहर भर में बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान प्रारंभ किया है, ताकि त्योहारी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता
चंडीगढ़ ( किशन लाल ) इस पहल का उद्देश्य खाद्य मिलावट को रोकना है, विशेषकर मिठाइयों और अन्य लोकप्रिय त्योहारी व्यंजनों में।
इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न मिठाइयों, पनीर एवं खोये के 26 नियामक (Regulatory) और 25 निगरानी (Surveillance) नमूने लेकर उन्हें जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला (Food Analyst Laboratory) भेजा है। इसके अतिरिक्त, 9 चालान विभिन्न खाद्य व्यवसाय संचालकों (Food Business Operators) के विरुद्ध Food Safety & Standards Act के प्रावधानों के अंतर्गत अनुपालन न करने पर जारी किए गए हैं।
विभाग द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूक करना तथा बाजार से मिठाई एवं अन्य नाश्ता खरीदते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देना है।स्वास्थ्य विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ ने सभी दुकानदारों से स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखने की अपील की है तथा उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाया है कि इस दीपावली मिलावटी खाद्य पदार्थों को बाज़ार से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

यदि कोई उपभोक्ता किसी भी प्रकार की अनियमितता या संदिग्ध गतिविधि देखता है, तो वह इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग, सरकारी बहु-विशेषता अस्पताल, सेक्टर-16, चंडीगढ़ में दे सकता है या आपातकालीन नंबर 0172-2782457 पर संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता अपनी शिकायत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के वेब पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance/ पर दर्ज कर सकते हैं या “Food Safety Connect” मोबाइल ऐप के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं।
खाद्य व्यवसाय संचालकों (Food Business Operators) के लिए दिशा-निर्देश:
- खाद्य जनित बीमारियों से बचाव हेतु उचित स्वच्छता बनाए रखें।
- खाद्य पदार्थों को स्वच्छ, सूखे एवं एयरटाइट डिब्बों में संग्रहित करें।
- पकाने एवं पीने के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करें।
- भोजन को स्वच्छ एवं सूखे बर्तनों में परोसें।
- एफएसएसएआई (FSSAI) के मानकों के अनुरूप सटीक लेबलिंग सुनिश्चित करें।
- समाप्त अवधि (Expired) या खराब खाद्य पदार्थ न बेचें।
- केवल एफएसएसएआई-लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही सामग्री खरीदें और मानकों का पालन करें।
- मिठाइयों में कृत्रिम (Synthetic) रंगों का उपयोग न करें।

