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CM अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत? आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी

दिल्ली केमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी संरक्षकता खत्म होने के बाद, सीबीआई उन्हें मनी लांड्रिंग के एक मामले में गुरुवार को स्टिर रोड कोर्ट में पेश करेगी। उनकी जमानत याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को खारिज कर दिया था। अदालत ने अनुरोध किया था कि सीएम निचली अदालत में जमानत के लिए अनुरोध दर्ज करें।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी बिना किसी ठोस वजह के की है। सीबीआई ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत से कहा था कि दिल्ली आबकारी नीति केस में सीएम की भूमिका अहम है। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। जमानत मिलने पर वह केस को प्रभावित कर सकते हैं।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में राजधानी के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई आबकारी नीति लेकर आई थी। इसको लेकर विवाद चरम पर पहुंचने के बाद एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और पार्टी के सांसद संजय सिंह के बाद ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी पक्ष में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी।

लोकसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उन्होंने दो जून को तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच उन्हें ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन उससे पहले भ्रष्टाचार मामले में उन्हें सीबीआई ने तिहाड़ जेल में घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

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