दिल्ली

दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगा आयुष्मान भारत योजना उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीमकोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना फिलहालदिल्ली में लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस ‌आदेश पर रोक लगाफिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को लागू करने के लिए पांच जनवरी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय केसाथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को कहा था। जस्टिस बीआर गवई औरऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की अपील पर विचारकरते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर, 2024 के आदेश पर रोकलगाने के साथ ही, दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाबमांगा है।

इससे पहले, दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्षअदालत से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने पीठ से कहा कि ‘केंद्र की
शक्तियां राज्य सूची में प्रविष्टि 1, 2 और 18 के तहत मामलों तक सीमित हैं यानी सार्वजनिकव्यवस्था, पुलिस और भूमि तक ही केंद्र की शक्तियां सीमित है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा
कि लेकिन उच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश के माध्यम से, स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध मेंसरकारों की शक्तियों को फिर से परिभाषित कर दिया है। दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए, सिंघवी
ने शीर्ष अदालत से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।

उन्होंने केंद्र व राज्यों कीशक्तियों को लेकर संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से कहा कि हाईकोर्ट अपनेआदेश के जरिए दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए केंद्रीयस्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करना या नहीं करना, नीतिगत फैसला होगा, ऐसे में उच्चन्यायालय याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिएमजबूर नहीं कर सकती।

इस योजना को लागू करने पर 60 फीसदी केंद्र सरकार धन देती है, जबकि40 फीसदी राज्य सरकार। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसके पाद दिल्ली के लोगों के लिएबेहतर स्वास्थ्य योजना है, जिसकी पहुंच भी बड़ी है। इसके बाद पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेशपर रोक लगाने के साथ ही, दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र व अन्य को नोटिस जारी कर जवाबमांगा है।

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