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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: बीआरएस नेता के. कविता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता
के. कविता को दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े मामले में 14 दिन की न्यायिक
हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कविता से पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध
नहीं किया जिसके बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश पारित किया।
बीआरएस नेता को 16 मार्च को सात दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया था और
इसे पिछले शनिवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।

सुनवाई के दौरान बीआरएस नेता कविता के वकील नीतेश राणा ने अदालत से अपनी मुवक्किल के बेटे
की परीक्षा के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया।

ईडी के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर अंतरिम जमानत पर विचार किया भी
जाना है तो जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
ईडी ने रेखांकित किया कि अंतरिम और नियमित जमानत दोनों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम
(पीएमएलए) के तहत कड़े प्रावधान हैं।

ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस साउथ ग्रुप
की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में आप को 100 करोड़
रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

कविता (46) को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
कविता के वकील ने पीएमएलए के प्रावधानों 19 (2) के तहत सीलबंद कवर में एजेंसी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों को देखने की भी अनुमति मांगी।

प्रावधान के अनुसार, गिरफ्तारी के तुरंत बाद संबंधित प्राधिकारियों को गिरफ्तारी आदेश को अपने पास
मौजूद सामग्री के साथ अदालत को भेजना होता है।

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