दिल्ली

अतिक्रमण के खिलाफ जामिया नगर में चलेगा बुलडोजर 15 दिन में जगह खाली करने का लगानोटिस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओखला स्थित जामिया नगर इलाके मेंअतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक एक्शन की तैयारी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कीजमीन पर बसे कई मकानों और दुकानों को अवैध घोषित करते हुए अधिकारियों ने नोटिस जारी करदिए हैं। यह नोटिस सार्वजनिक रूप से मकानों और दुकानों के बाहर चस्पा किए गए हैं। जिनमेंस्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन अतिक्रमणों को 15 दिनों के भीतर हटाया जाए।

अन्यथाप्रशासनिक बुलडोज़र कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। प्रशासन ने इसके लिए मुनादी भी कराई है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई\अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मई को दिए गए उस आदेश के परिप्रेक्ष्यमें की जा रही है। जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया गया था कि वह कानूनके अनुसार ओखला गांव में बने अवैध ढांचों को ध्वस्त करे।

यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद की गई थी, जिसमेंडीडीए को निर्देश दिया गया था कि तैमूर नगर नाले के जीर्णोद्धार कार्य में बाधा बन रही झुग्गियोंको हटाया जाए। इसके चलते 5 मई को कार्रवाई शुरू की गई थी।स्थानीय निवासी कुणाल कुमार ने दावा किया था कि उस कार्रवाई में 100 से अधिक घरों को ध्वस्तकिया गया। उनका कहना था कि निवासियों को 26 अप्रैल को ही नोटिस दिया गया, और उन्हें तैयारहोने का पर्याप्त समय नहीं मिला। एक अन्य निवासी, जो पिछले 40 वर्षों से वहीं रह रहे थे, ने दुखव्यक्त करते हुए कहा, “अगर झुग्गियों को हटाना ही था तो अधिकारियों को पहले चेतावनी देनीचाहिए थी।

अब हम कहां जाएं? हम तो यही सोचकर बसे थे कि यह हमारी स्थायी जगह है।”स्थानीय लोगों में डर और नाराजगीजामिया नगर की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर इलाके में दहशत और बेचैनी का माहौल है। कई लोगइसे न्याय व्यवस्था की मजबूरी तो मानते हैं, लेकिन उनका सवाल है कि वर्षों से बसे लोगों को एकझटके में बेघर करना कितना मानवीय है? कुछ लोगों ने सरकार से पुनर्वास की मांग भी की है ताकिप्रभावित परिवारों को छत के लिए संघर्ष न करना पड़े।

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