उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक की तरफ से चेक से बिजली बिल का भुगतान

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक की तरफ से चेक से
बिजली बिल का भुगतान नहीं लेने का आदेश मंगलवार की देर शाम को वापस ले लिया गया। यह

आदेश बुधवार को मुख्य अभियंता राजीव मोहन के कार्यालय में भी पहुंच गया। अब उपभोक्ता पहले की
तरह से 20 हजार रुपये तक के बिजली बिल चेक से जमा करा सकेंगे। मुख्य अभियंता ने सभी बिलिंग
सेंटर को पहले की तरह ही बिल जमा कराने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है यूपीपीसीएल के इस आदेश
के खिलाफ उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग में विद्युत वितरण
संहिता उल्लंघन में अवमानना संबंधी आपत्ति दाखिल की थी।

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