दिल्ली

जेल से बाहर आएंगे आप नेता संजय सिंह, राज्यसभा नामांकन भरने के लिए मिली अनुमति

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद आप सांसद संजय
सिंह को राहत मिली है।

दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर जाने की अनुमति
दे दी है। हालांकि यह राहत उन्हें केवल राज्यसभा के नामांकन भरने के लिए दी गई है। मालूम हो कि
संजय सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसके नामांकन के लिए
उन्हें खुद मौजूद रहना होगा। इसीलिए कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर आने की इजाजत दी है।

संजय सिंह ने कोर्ट में दो आवेदन दाखिल किए थे। पहले आवेदन में संजय सिंह ने राज्यसभा सचिवालय
द्वारा जारी नो-ड्यूज सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने और दूसरे आवेदन में नॉमिनेशन फॉर्म भरने और
दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी थी। गौरतलब है कि दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों के
चुनाव के लिए 19 जनवरी को विधानसभा में वोट डाले जाएंगे। दिल्ली से वर्तमान समय में राज्यसभा के
सदस्य डॉ. सुशील गुप्ता, संजय सिंह एवं एनडी गुप्ता का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है।

निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने के लिए 2 जनवरी को नोटिस जारी किया है। आवेदन में सिंह ने
कहा कि इसके लिए नामांकन पत्र 9 जनवरी तक जमा किए जाने हैं। आवेदन में तिहाड़ जेल अधीक्षक
को सिंह को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने की अपील की गई थी। प्रवर्तन
निदेशालय (ईडी) ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने
अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे
कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ।

सिंह इस दावे का पुरजोर खंडन करते रहे हैं। बता दें कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिग मामले में
गिरफ्तार सांसद संजय सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

22 दिसम्बर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसमें निचली अदालत
ने टिप्पणी की थी कि अदालत का प्रथम दृष्ट्या मानना है कि संजय सिंह के विरुद्ध मामला वास्तविक
है। अब सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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