दिल्ली में अब ग्रैप-4 लागू होने पर केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल बसों को मिलेगी एंट्री
वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब ग्रैप-4 के लागू होने पर
सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य सभी यात्री बसों की दिल्ली में एंट्री पर
रोक लग जाएगी। ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों को भी अनुमति नहीं होगी परिवहन विभाग ने इस बाबत
अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।
दिल्ली गजट अधिसूचना के अनुसार जीआरएपी का चौथा चरण लागू होने पर सीएनजी, इलेक्ट्रिक व
बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य राज्यों में किसी प्रकार की परमिट रखने वाली सभी बसों के
दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था कि
इलेक्ट्रिक, सीएनजी व बीएस-6 डीजल से चलने वाली बसों को ही बाहरी राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी में
प्रवेश की अनुमति दी जाए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों से प्रवेश करने वाली
बसों को भी इन मानदंडों का पालन करना होगा। ग्रैप-4 रद्द होने पर प्रतिबंध स्वत: समाप्त हो जाएगा।
चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) का चौथा चरण इसका अंतिम चरण होता है। इससे पहले
ग्रैप-4 के लागू होने पर हरियाणा के सभी 22 जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की एनसीआर
क्षेत्र को छोड़कर बाहर की बीएस-3 व बीएस-4 की डीजल बसों पर रोक नहीं थी।