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दिल्ली में प्रदूषण पर लगेगी रोक, एमसीडी 100 मलबा संग्रहण केंद्र केरगी स्थापित

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय
राजधानी में 100 मलबा संग्रहण केंद्र स्थापित करेगा। एमसीडी ने एक बयान में कहा कि इनमें से 35
पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में चालू हैं,

अन्य 49 के लिए स्थानों की पहचान की गई है। रिपोर्ट के
मुताबिक, दिल्ली में वायु प्रदूषण में निर्माण गतिविधि का बड़ा योगदान है। बयान में कहा गया है,इस
मुद्दे को हल करने के लिए, एमसीडी ने ए-पीएजी और सी एंड डी (निर्माण और विध्वंस) संयंत्र
रियायतकर्ताओं के सहयोग से पूरे दिल्ली क्षेत्र में मलबा संग्रहण बिंदु स्थापित किए हैं।
प्रारंभिक चरण में एमसीडी ने पश्चिम क्षेत्र के 10 वार्डों में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें तीन
समर्पित संग्रह स्थल स्थापित किए गए। बयान में कहा गया है कि इस पहल से मलबे की अवैध डंपिंग

में 46 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई। अधिकारियों ने कहा कि इसे विस्तार करते हुए एमसीडी
वर्तमान में लगभग 100 संग्रह बिंदु स्थापित करने की प्रक्रिया में है। एमसीडी ने कहा कि निर्माण और
विध्वंस कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए शहर भर में अधिक संग्रह स्थल स्थापित करने की पहल तेजी
से आगे बढ़ रही है।

सुरक्षा उपायों से सुसज्जित हैं कचरा साइट
इसमें कहा गया है कि जिम्मेदार निपटान सुनिश्चित करने के लिए साइटें 12-फुट प्रोफाइल शीट,
स्प्रिंकलर, एंटी-स्मॉग गन और एलईडी साइनेज बोर्ड जैसे सुरक्षा उपायों से सुसज्जित हैं। प्रत्येक वार्ड में
नागरिक इन स्थलों पर प्रतिदिन 20 टन तक कचरा डंप कर सकते हैं। वे कचरा संग्रहण के लिए
हेल्पलाइन पर सी एंड डी प्लांट रियायतग्राही से भी संपर्क कर सकते हैं। एमसीडी ने कहा कि मलबे का
उचित संग्रह सुनिश्चित करने और सड़कों के किनारे इसकी अवैध डंपिंग को रोकने के लिए, नागरिक
विभाग नियमित आधार पर नागरिक जागरूकता गतिविधियों और अपशिष्ट परिवहनकर्ताओं के
संवेदीकरण प्रशिक्षण को सक्रिय रूप से आयोजित कर रहे हैं।

100 कचरा संग्रहणकर्ताओं को किया जा रहा जागरूक
अब तक 400 प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं और लगभग 100 कचरा संग्रहणकर्ताओं को जागरूक
किया गया है। इसमें कहा गया है कि एमसीडी सड़कों के किनारे, पानी की नालियों और अन्य निषिद्ध
क्षेत्रों में अनधिकृत निपटान में लगे ट्रांसपोर्टरों पर जुर्माना लगाकर अवैध मलबा डंपिंग को रोकने के लिए
सक्रिय दृष्टिकोण अपना रही है।

नागरिकों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता
एमसीडी ने कहा कि आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू किए बिना या निर्दिष्ट संग्रह स्थल पर सी एंड डी
कचरे के उचित निपटान की उपेक्षा के बिना निर्माण गतिविधियों में शामिल नागरिकों पर भी जुर्माना
लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि संबंधित उपायुक्त अपने क्षेत्रों में पाक्षिक आधार पर सी एंड
डी अपशिष्ट और संग्रह स्थलों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

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