मानहानि मामले में आप नेता आतिशी को जमानत
आप नेता आतिशी को मिली जमानत
मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशीको मंगलवार को अदालत ने जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्याबामनियाल की अदालत ने आतिशी के समन के अनुपालन में पेश होने के बाद उन्हें 20 हजार रुपयेके जमानत बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी।
भाजपा की दिल्ली इकाई के नेताप्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के उस बयान के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने
भाजपा द्वारा आप नेताओं को रुपये का लालच देकर पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क करने कीबात कही थी। अदालत ने 28 मई को शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलबकरने का अनुरोध ठुकरा दिया था। हालांकि, कोर्ट ने आतिशी को उसके समक्ष पेश होने के लिए समनजारी किया था।
अदालत दस्तावेज की जांच और आरोप तय करने के संबंध में दलीलों के लिए आठअगस्त को मामले पर अगली सुनवाई करेंगी।